राजस्थान बजट 2017-18
राजकोषीय संकेतक - बजट 2017-18
वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा
– बिना उदय के प्रभाव के – 1528 करोड़ रुपये घाटा
– उदय के प्रभाव सहित – 13528 करोड़ रुपये घाटा
वर्ष 2017-18 का राजकोषीय घाटा 24753.53 करोड़ रुपये जो ळैक्च् का 2.99 प्रतिशत है।
वर्ष 2017-18 के बजट में कुल राजस्व आय 130162 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 59455 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 में 69062 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 16.16 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2017-18 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 8.34 प्रतिशत अनुमानित है।
वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 19626.91 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.08 प्रतिशत है।
कृषि एवं पशुपालन
* Global Rajasthan Agritech Meet to be organised at divisional level in next two years.
* किसानों को फव्वारा संयंत्रा हेतु देय अनुदान में 5 प्रतिशत की वृद्धि।
* कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर कृषि खंडों के जिलों में मुख्यमंत्रा बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ की जायेगी।
* 1180 किसान सेवा केन्द्र-कम-विलेज-नोलेज सेंटर पर बिजली पानी फर्नीचर के लिए 5.40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* प्रधानमंत्रा फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में 53 लाख कृषकों के 73 लाख हैक्टेयर क्षेत्राफल का तथा रबी में 30 लाख कृषकों के 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्राफल का बीमा किया गया।
* कृषि विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3 हजार 156 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान
* 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैंप्स में गोदाम एवं भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
* झालरापाटन क्रय विक्रय सहकारी समिति में cold storage का निर्माण-3.50 करोड़ रुपये की लागत।
* स्पिनफैड के कर्मचारी-श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* आगामी वर्षों में सभी शेष 4160 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जायेंगे।
* संभागीय मुख्यालयों को टेलीमेडिसन के माध्यम से बीकानेर विश्वविद्यालय से जोड़ा जायेगा।
* 200 पशु चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण – 49.40 करोड़ रुपये की लागत से।
* 900 पशु चिकित्साधिकारी एवं 4000 पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरा जायेगा।
* 1000 नवीन महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।
* चंबल नहर वितरण प्रणाली में 125 करोड़ रुपये की लागत से सुधार के कार्य करवाये जायेंगे।
* भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख नहर प्रणाली तथा अमर सिंह नहर शाखा में 18 करोड़ रुपये की लागत से लाईनिंग के कार्य।
* माही , पाचना, चवली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज-2 एवं गंग नहर फेज-3 के नहर प्रणाली क्षेत्रों में पक्के खाळों का निर्माण।
* परवन बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना पर आगामी वर्ष में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास
* 2000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक्स का निर्माण।
* 800 करोड़ रुपये की लागत से 5000 किलोमीटर अधिक लंबाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य RIDF 23 के अंतर्गत प्रारंभ किये जायेंगे।
* राज्य राजमार्गों को विकसित करने के लिए 580 करोड़ रुपये की लागत से 796 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
* राज्य के 13 जिलों में खनिज महत्व की 220 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों का विकास 242 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
* प्रधानमंत्रा ग्राम सड़क योजना-द्वितीय चरण के तहत 3465 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के कार्य प्रारंभ करवाये जायेंगे।
* सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2017-18 में 6657.32 करोड़ रुपये का प्रावधान, जो वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों से 58.47 प्रतिशत अधिक।
* बारां जिले की अंता तहसील के 17 गाँव तथा तहसील मांगरोल के 30 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु लगभग 105 करोड़ रुपये की योजना।
* 500 अतिरिक्त जनता जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
* कोटा शहर में चरणबद्ध रूप से 24 घंटे जलापूर्ति हेतु कार्य NCRPB से ऋण लेकर लगभग 850 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
* भरतपुर जिले के डीग, कुम्हेर, नगर, कामां तथा नदबई, धौलपुर जिले के बाड़ी, सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एवं चुरू जिले के रतनगढ़ व राजलदेसर कस्बे में PPP मोड पर प्रथम चरण में 30 RO प्लांट
* जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए आगामी वर्ष में 8 हजार 647 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 15.68 प्रतिशत अधिक है।
* गत तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन में 5086 मेगावाट क्षमता की वृद्धि
* आगामी दो वर्षों में 1 लाख नये कृषि कनेक्शन
* वितरण निगमों के संघठनात्मक ढाचों का पुनर्गठन कर नये उपखंड और वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे।
* बूंद-बूंद, फव्वारा एंव डिग्गी आधारित कृषि कनेक्शनों के लिए कनेक्शन की तिथि से 3 वर्ष पश्चात सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने का निर्णय।
* अजमेर व भरतपुर में दो-दो, कोटा व नागौर में एक-एक पुरातत्व स्थल के संरक्षण कार्य- 6.46 करोड़ रुपये की लागत से।
* CETP भिवाड़ी पर 6MLD RO चसंदज की स्थापना।
मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास
* मुख्यमंत्रा विशेषयोग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत आयु को आधार ना मानकर सभी पात्रा विशेषयोग्यजनों को समान रूप से 750/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी।
* मुख्यमंत्रा एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1000/- रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1500/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी।
* राजकीय छात्रावास से दो या दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्कूलों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाने पर छात्रावास द्वारा साईकिल उपलब्ध करवाई जायेगी।
* सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार 596 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान।
* आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को work performance के आधार पर प्रतिमाह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
* मुख्यमंत्रा राजश्री योजना के तहत समस्त भुगतान भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से।
* महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1 हजार 904 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.06 प्रतिशत अधिक है।
* जनजाति क्षेत्रा के 4 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा एक विद्यालय मे विज्ञान संकाय खोला जायेगा।
* कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत् छात्रा-छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग करवाई जायेगी।
* एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, निवाई, दानवाव एवं सीमलवाड़ा की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 480 किया जायेगा।
* जनजाति क्षेत्राय विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 596 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
* मुख्यमंत्रा जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना की तर्ज पर मदरसा जन-सहभागिता योजना लागू की जायेगी।
* संभाग मुख्यालय, कोटा में बालिका फुटबाल, भरतपुर में बालक कुश्ती तथा बीकानेर में साईकि्ंलग अकादमी खोली जायेगी।
* झुंझुनूं में वॉलीबाल अकादमी की स्थापना।
* विशिष्ठ श्रेणी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना।
* सवाईमानसिंह स्टेडयम में एस्ट्रोटर्फ, मेडिटेशन सेंटर एवं ट्रेनिंग ट्रेक को सिंथेटिक्स बनाने संबंधी कार्यों के लिए 6.35 करोड़ रुपये का व्यय।
* ऐसी ग्राम पंचायतें जहां निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन होने पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
* कला संकाय वाले 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारंभ की जायेगी।
* राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 29.69 करोड़ रुपये की लागत से कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर तथा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
* शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय में 1 जुलाई 2017 से 10 प्रतिशत की वृद्धि।
* आगामी वर्ष में 8 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।
* संभागीय मुख्यालयों पर चयनित राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट साईंस लैब की स्थापना।
* राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर एवं महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* धौलपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से नवीन चिकित्सालय भवन एवं क्वाटर्स के निर्माण।
* बिलाड़ा जिला जोधपुर में Trauma Centre की स्थापना की जायेगी।
* 14 चिकित्सालयों में महिलाओं में Breast Cancer जांच एवं समुचित ईलाज करवाने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।
* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017-18 में 397.91 करोड़ रुपये का प्रावधान।
डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन
* सातवें वेतन आयोग की सिफिरिशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारियों को देय लाभ हेतु गठित राज्यस्तरीय कमेटी की सिफारिशें प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
* 50 वर्ष से अधिक आयु के अराजपत्रित कर्मचारियों को तीन वर्ष में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा।
* सभी अटल सेवा केन्द्रों पर ई-मित्रा Service ATM स्थापित किये जायेंगे।
* आगामी वर्ष में सभी प्रमुख विभागों में file tracking system लागू किया जायेगा।
* सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं नगर निकाय मुख्यालय को connected with fibre किया जायेगा।
* अटल सेवा केन्द्रो पर WiFi सेवा|
* आगामी वर्ष सभी जिलों को command and control centres से जोड़ा जायेगा।
* खनन से संबंधित कार्यों के लिए online system को integrate किया जायेगा।
* 6 संभागीय मुख्यालयों पर Cyber forensic Cell प्रारंभ किये जायेंगे।
* आगामी वर्ष में भी न्याय आपके द्वार अभियान जारी रखा जायेगा।
* 289 SDO कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु 29 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* निर्माणाधीन उप-तहसील, तहसील तथा SDO कार्यालयों एवं आवास निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* राजस्व कार्यालयों के लिए नाकारा वाहन के बदले नये वाहन उपलब्ध कराने हेतु 8.33 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* तकनीकी रूप से सुदृढ़ किये जाने के लिए भू-प्रबंध विभाग का पुनर्गठन।
* ग्राम मोरवानिया, तहसील गिरवा जिला उदयपुर में नवीन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना।
* कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरूद्ध पुलिस विभाग में 5500 कांस्टेबलों की भर्ती।
* गृह विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार 653 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.83 प्रतिशत अधिक
स्थानीय स्व-शासन
* आगामी वर्ष में अन्नापूर्ण रसोई योजना को राज्य की सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जायेगा।
* प्रदेश के 29 शहर अमृत योजना के तहत चयनित हैं। इस योजना के तहत 3223.94 करोड़ रुपये के 95 प्रोजेक्ट चिन्हित
* राज्य की 179 नगरीय निकायों में वर्ष 2017-18 में 357 करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ निर्माण के कार्य करवाये जायेंगे।
* आगामी वर्ष में राज्य के सभी 190 शहरों में 625 स्थानों पर वाई फाई सुविधा।
* Community bathing units for women to be built in Panchayats through convergence of various schemes.
* गुरू गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना में प्रावधान को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये।
* Villages with 5000 plus population to become Smart Villages through convergence of various schemes.
निवेश एवं आर्थिक वृद्धि
* सभी विभागों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनुपालना रिपोर्टस की सुविधा single window portal पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
* CIPET जयपुर में 51.32 करोड़ रुपये की लागत से High Learning Centre की स्थापना।
* RIICO द्वारा उद्यमियों को प्रदत्त समस्त सेवाओं का प्रबंधन वदसपदम किया जायेगा।
* RIICO द्वारा 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
* जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में उद्यमिता शिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।
* Allotment of mines, RCC and ERCC contract through E-auction.
* प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ जनोपयोगी कार्यों पर 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
कौशल राजस्थान एवं रोजगार
* बेरोजगार युवकों / युवतियों को अक्षत योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि में वृद्धि।
* देश के प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय ‘‘राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी‘‘ ILD की जामडोली, जयपुर में स्थापना।
* 18 पंचायत समितियों में नवीन राजकीय ITI प्रारंभ की जायेंगी।
* 69 ITI’s में मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 146.19 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* राजकीय कारागृह ITI जयपुर में आगामी सत्रा से 2 नये ट्रेड computer operator एवं Programming Assistant in Govt. Jail खोले जायेंगे।
* राजकीय प्ज्प् धौलपुर, झालावाड़ एवं राजसमन्द में मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड खोला जायेगा।
* नीमराणा में Japan India Manufacturing Institute की स्थापना की जायेगी।
* श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए आगामी वर्ष में 1 हजार 7 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 21.32 प्रतिशत अधिक
* राज्य के 71 राजकीय मॉडल विद्यालयों में Start-up boot clubs की स्थापना।
* राज्य में Bio-technology and rural technology business incubation centres की स्थापना।
वाणिज्यिक कर विभाग
* लगभग 80 प्रतिशत व्यवहारियां ने जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्राथमिक एनरोलमेंट करा लिया है।
* अधिकारियों को जी.एस.टी कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया है। 75 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में जी.एस.टी नेटवर्क सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया है जो आने वाले महीनों में सभी फील्ड अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देगें।
* हितधारकों को जागरूक करने के लिये संभाग एवं जिला स्तर पर जी.एस.टी कानून तथा जी.एस.टी नेटवर्क सम्बन्धित वर्कशॉप आयोजित किये गये।
* जी.एस.टी. के लिये केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर तथा सिमुलेशन सेंटर जयपुर में स्थापित किये जायेगें।
* संभाग स्तर पर एवं जिला स्तर पर जी.एस.टी. हेल्प डेस्क स्थापित किये जायेगें।
* प्रस्तावित जी.एस.टी अधिनियम को मध्यनजर रखते हुये वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन किया जायेगा।
* वैट, प्रवेश कर, विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के लिये वर्ष 2015-16 एवं आगे के वर्षों के लिये डीम्ड एसेसमेंट योजना अधिसूचित की जायेगी।
* प्रशमन योजनाओं की शर्तों की पालना न कर सकने वाले सर्राफा, जेम्स एण्ड स्टोन, पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट तथा टेंट व्यवहारियों को राहत।
* मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज एवं पेनल्टी वेव करने के प्रावधान प्रस्तावित।
* ऑनलाइन अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हार्ड कॉपी में प्रस्तुत की गई अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा ग्राह्य करने के प्रावधान किये गये।
* ऑनलाइन जेनरेट किये गये घोषणा पत्रों में त्राटि संशोधन की समयावधि बढ़ाई गई।
* अतिरिक्त कार्य/भुगतान मिलने की दशा में ठेकेदार को पूर्व में जारी मुक्ति प्रमाण पत्रा के लाभ लेने हेतु 60 दिवस की सीमा को बढ़ाया गया है।
* वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर को राहत हेतु वर्ष 2015-16 के लिये फॉर्म वैट-40ई में संशोधन की तिथि 31.03.2017 तक बढ़ाई गई।
* वर्ष 2015-16 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म वैट-11 को रिवाइज करने की तिथि 15.04.2017 तक बढ़ाई गई।
* राज्य के बाहर से पूर्णतः जॉब वर्क हेतु लाये गये यार्न पर प्रवेश कर से मुक्ति।
* सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को राहत देने हेतु 50 लाख रूपये तक की टर्नओवर वाले विनिर्माताओं को भी कम्पोजिशन का लाभ दिया गया। इनसे टर्नओवर पर दो प्रतिशत कर राशि ली जायेगी।
* 80 रूपये मूल्य तक के कॉम्बीनेशन प्लायर कर मुक्त किये गये।
* राज्य में सरसों तथा तिलहन फसलों के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिप्स 2014 के अन्तर्गत ऑयल मिल्स को भी लाभ दिये गये।
* पिछडे एवं अतिपिछडे क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों में राजस्थान के मूल निवासी को रोजगार प्रदान करने वाली ईकाइयों को अतिरिक्त लाभ।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
* स्टाम्प रिफण्ड के आवेदन पत्रा ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा दी जायेगी।
* राजधरा एप के माध्यम से अचल सम्पत्ति का मौका निरीक्षण करने की व्यवस्था की जायेगी।
* स्टाम्प वेण्डरों के नवीन अनुज्ञा पत्रा/नवीकरण के प्रार्थना-पत्रा विभाग के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा दी जायेगी।
* राज्य के 200 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीयन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
* 100 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-स्टाम्प सुविधा प्रदान की जायेगी।
* पैतृक सम्पत्ति के हकत्यागपत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत का लाभ बुआ और भतीजे के पक्ष में निष्पादित हकत्यागपत्रों पर भी दिया जायेगा।
* वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु निष्पादित इकरारनामों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को तर्कसंगत किया जायेगा।
* 100 से 500 वर्गमीटर तक क्षेत्राफल के वाणिज्यिक भूखण्डों पर भूमि दरों में 5 प्रतिशत एवं 500 वर्गमीटर से अधिक पर 10 प्रतिशत रियायत प्रदान की जायेगी।
* साम्यिक बंधक के संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए मुख्य दस्तावेज के अतिरिक्त निष्पादित सहायक दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-5 में संशोधन किया जायेगा।
* मुख्यमंत्रा जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के साथ-साथ प्राईवेट डलवपर्स द्वारा आवंटित आवासों के दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में रियायत का लाभ दिया जायेगा।
* दस्तावेज पंजीयन के समय अधिक जमा स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड के लिए प्रावधान किए जायेंगे।
* पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के विभाजन पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत एवं पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
* अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामा एवं विक्रय का अधिकार देने वाली पॉवर ऑफ अटोर्नी के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत एवं पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
* बिना कब्जे वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये से घटाकर 5 लाख रूपये की जायेगी।
* पारिवारिक समझौता-पत्रा के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटकार 0.25 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
* स्टार्ट-अप, उच्चतर शिक्षा एवं मुद्रा योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण के दस्तावेजों तथा रिवर्स मोरगेज के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी पर प्राप्त 100 प्रतिशत रियायत को दिनांक 31.03.2017 से बढाकर 31.03.2018 किया जायेगा।
* उपनिवेशन क्षेत्रा में कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि 01.04.2017 से 30.09.2017 की अवधि में एकमुश्त जमा कराये जाने पर प्रभारित ब्याज में छूट दी जायेगी।